
नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी अरविंद मोहली को रामगढ़ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध रामगढ़ थाने में अपहृत बालिका की मां के आवेदन पर रामगढ़ थाना कांड संख्या 109/24 के तहत दिनांक 26/11/24 को प्राथमिक दर्ज की गई थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा-137(2)/96 का प्राथमिकी अभियुक्त अरविंद मोहली पिता सुकरा मोहली ग्राम चिड़िकमारा थाना रामगढ़ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। थाना प्रभारी मनीष कुमार के अनुसार पुलिस अपहृता बालिका को पहले ही बरामद कर उसका बयान दंडाधिकारी के समक्ष करा चुकी है।पुलिस को सूचना मिली थी कि फरार आरोपी फिलहाल अपने गांव आया हुआ है। सूचना की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।